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अब बिना PAN कार्ड के भी कर सकेंगे पैसों के लेन-देन समेत ये सभी काम!

वित्त मंत्रालय (Minsitry of Finance) द्वारा नोटिफिकेशन जारी करने के बाद सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) ने इनकम टैक्स एक्ट 1962 में संसोधान करते हुए नया नियम बना दिया है. नए नियम के मुताबिक, अब पैन कार्ड (Pan Card) की जगह आधार कार्ड इस्तेमाल किया जा सकता है.

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