सुप्रीम कोर्ट में बहुमत के फैसले ने समीक्षा याचिका को सात न्यायाधीशों की वृहद पीठ के लिए लंबित रखा है और 28 सितंबर 2018 के फैसले पर रोक नहीं लगायी है इसलिए सभी आयु वर्ग की लड़कियां और महिलायें मंदिर में जाने की पात्र हैं.
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/ आज से खुलेगा सबरीमला मंदिर, केरल सरकार ने कहा- यह एक्टिविज्म की जगह नहीं
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