महिला एवं विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध और निवारण अधिनियम 2013 ही महिलाओं के हक की लड़ाई लडने के लिए काफी है। ईरानी ने यह जानकारी राज्यसभा में एक लिखित जवाब में दी है।
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कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न कानून को नहीं बदलेगी सरकार, डब्ल्यूसीडी ने कहा- वर्तमान कानून ही है कारगर
जुलाई 11, 2019
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