एक बच्चे के बाद जुड़वां बच्चे होने पर निकाय या पंचायत चुनाव में प्रत्याशी बनने पर कोई बाधा नहीं आएगी।
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हाईकोर्ट का फैसला, अब एक बच्चे के बाद जुड़वां बच्चे होने पर भी लड़ सकते हैं चुनाव
जुलाई 06, 2019
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