गुजरात हाईकोर्ट ने अपने ताजा आदेश में कहा है कि मॉल, मल्टीप्लेक्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स आदि को अपने यहां आए ग्राहकों को बिना पैसे लिए कार पार्किंग सुविधा देनी होगी।
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मॉल-मल्टीप्लेक्स नहीं वसूल सकते कार पार्किंग शुल्क, हाईकोर्ट का अहम फैसला
जुलाई 12, 2019
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