इस अंतरिम बजट में छोटे करदाताओं पर टैक्स का बोझ कम किया गया है. साल में पांच लाख रुपये तक की कमाई पर टैक्स नहीं देना होगा. लेकिन शेयर बाजार से हुई आमदनी पर लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस टैक्स देना होगा. आइए जानें पूरा मामला...from Latest News मनी News18 हिंदी http://bit.ly/2VxnzRz

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